अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2022 || Bihar अंतरजातीय protsaahan Yojana || पूरी जानकारी हिन्दी मे
नमस्कार दोस्तों,
इस पोस्ट में हम आपको अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2022 || के बारे में जानकारी देंगे, क्युकी इस टॉपिक के बारे मे पता होना चाहिए आप को , दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीऍफ़ चाहिये तो कमेंट के माध्यम से जरुर बताये| आप हमारी बेबसाइट को रेगुलर बिजिट करते रहिये, ताकि आपको हमारी डेली की पोस्ट मिलती रहे |
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2022
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनाः- इस योजना को बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना को एक दूसरे नाम से भी बुलाते है जिसका नाम Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriages है। इस योजना में विवाहित जोड़े को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना के अंतर्गत विवाहित जोड़े को ढाई लाख रूपयें की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना है। यदि लाभार्थी इस योजना का गलत फायदा उठाता है तो प्रोत्साहन राशि को लाभार्थी से वापिस ली जाएगी। इस योजना को पहले दो साल के लिए शुरू किया गया था परन्तु अब यह योजना हर साल आती है।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ व आर्थिक सहायता राशि
इस योजना के अंतर्गत विवाहित जोड़े को ढाई लाख तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। जिसके लिए लाभार्थी को एक प्री स्टांपेड रिसिप्ट 10 रूपये के नॉन जुडिशल स्टांप पेपर पर जमा करनी होगी, जिसके बाद उस लाभार्थी को 1.5 लाख रूपये सीधे उसके एकाउंट में आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए जायेंगे। बाकी के एक लाख रूपये की एफडी (FD) कर दी जायेंगी जिसे तीन साल के बाद लाभार्थी को ब्याज समेत दी जायेंगी।
इस योजना में सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया जायेंगा जिसमें विवाहित जोड़े को 25000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस सामूहिक विवाह का प्रचार मीडिया के द्वारा किया जायेगा। इस 25000 रूपये की प्रोत्साहन राशि को विभाग के द्वारा प्रत्येक विवाहित जोड़े को प्रदान किया जाएगा।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य
डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज: इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है। जिसमें समाज में पिछड़े लोगों को समाज में समान अधिकार प्राप्त कराना है। इस योजना का लाभ उन को मिलेगा जिसमें पति या पत्नी दोनों में से एक कोई भी पिछड़ी वर्ग/ जाति का होना चाहिए। जिसके लिए सरकार विवाहित जोड़े को प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से समाज की सोच में बदलाव लाना है।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2022 की मुख्य विशेषताएं
आर्टिकल | बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2022 |
योजना का नाम | “अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार” |
योजना शुरू की गई | बिहार सरकार द्वारा |
लाभार्थी | बिहार के नागरिक |
उद्देश्य | अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना |
आर्थिक सहायता राशि | 2.50 लाख रुपए |
आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | ambedkarfoundation.nic.in |
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ और विशेषताएं
- इस योजना को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो है – डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज।
- इस योजना का लाभ वहीं उठा सकते है जिन्होनें अंतरजातीय विवाह किया हो।
- इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को कुल 2.50 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
- यदि लाभार्थी ने इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई गलत जानकारी दी होगी तो बिहार सरकार लाभार्थी से प्रोत्साहन राशि वापिस लेगी।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को प्री स्टांपेड रिसिप्ट जमा करवाना अनिवार्य है।
- इस योजना में सबसे पहले आवेदक को 1.50 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस राशि को आरटीजीएस या एनईएफटी के द्वारा खातें में जमा की जाएगी।
- बाकी के एक लाख रूपये की एफडी तीन साल के लिए कर दी जाती है जिसे तीन साल के बाद आवेदक को ब्याज के साथ वह प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकता है।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता की शर्तें
अंतर जाति विवाह योजना के लिए जरूरी योग्यता? जैसा की आप सभी को पता है, किसी की सरकारी योजना के लिए आवेदन हेतु कुछ पात्रता की शर्तें होती है। उसी प्रकार बिहार अंतरजातीय विवाह योजना 2022 की पात्रता की शर्तो की जानकारी इस प्रकार है:
- सबसे पहले आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाहित जोड़े में से कोई भी एक (पति या पत्नी) अनुसुचित जाति से हो और दूसरा गैर अनुसुचित जाति का हो, तभी इसके लिए आवेदन कर सकते है।
- विवाह हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के अन्तर्गत विवाह रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- विवाह का पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- विवाहित जोड़े को शादी होने का एफिडेविट भी जमा कराना जरूरी है।
- इस योजना का लाभ केवल पहली शादी के लिए ही लिया जा सकता है।
- इस योजना के लिए शादी के बाद एक साल के अन्दर ही आवेदन कर लाभ उठा सकते है।
- यदि विवाह हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के इलावा किसी दूसरे एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो इसके लिए आवेदक को एक अलग से सर्टिफिकेट देना होगा।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2022 आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज़
इस योजना के लिए आवेदन हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है:
विवाहित जोड़े का आधार कार्ड | आय प्रमाण पत्र | मैरिज सर्टिफिकेट | शादी का कार्ड |
आयु प्रमाण पत्र | निवास प्रमाण पत्र | शादी की फोटो | राशन कार्ड |
मोबाईल नंबर | पासपोर्ट साईज फोटो | बैंक खाता विवरण |
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2022 के लिए आवेदन कैसे करें?
अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते है, जिसकी जानकारी इस प्रकार है:
- सबसे पहले आपको बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का एक फार्म डाउनलोड करना होगा। (एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड लिंक नीचे दिया गया है)
- फिर इस एप्लीकेशन फार्म का प्रिंट निकलवा लें।
- इसके बाद, एप्लीकेशन फार्म में पूछी गयी जानकारियां जैसे नाम, पता, डेट ऑफ मैरिज, जन्मतिथि आदि की जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
- इसके बाद आपने अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को साथ में लगाना होगा यानि अटैच कर दे।
- फिर इस योजना के सबंधित विभाग को आवेदन फॉर्म और जरूरी दस्तावेज़ जमा करवा दे।
- इस प्रकार आप बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2022 के लिए आवेदन सकेंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न – बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2022
प्रश्न: बिहार अंतरजातीय विवाह योजना से कितने रूपये की आर्थिक मदद मिलेगी? अंतरजातीय विवाह में कितना पैसा मिलता है? उत्तर: इस योजना के अंतर्गत कुल 2.50 लाख रूपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। |
प्रश्न: बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करें?
उत्तर: अंतर जाति विवाह योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप हमारी वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते है। अन्यथा आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते है। |
प्रश्न: बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2022 के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर: इस योजना के लिए आप ऑफलाइन ही आवेदन कर सकते है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म और जरूरी दस्तावेज़ भर के Concerned department में जमा करवाने होंगे। |
प्रश्न: अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार को किसी और नाम से भी जाना जाता है क्या?
उत्तर: हां, इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज के नाम से भी जाना जाता है। |
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