UP उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2022 || पूरी जानकारी हिन्दी मे
नमस्कार दोस्तों,
इस पोस्ट में हम आपको भारत के UP उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2022 || के बारे में जानकारी देंगे, क्युकी इस टॉपिक के बारे मे पता होना चाहिए आप को तो दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीऍफ़ चाहिये तो कमेंट के माध्यम से जरुर बताये| आप हमारी बेबसाइट को रेगुलर बिजिट करते रहिये, ताकि आपको हमारी डेली की पोस्ट मिलती रहे और के आपकी तैयारी पूरी हो सके|
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना, लिस्ट, UP Viklang Pension Yojana 2022 Apply Online @sspy-up.gov.in यूपी दिव्यांग पेंशन आवेदन फॉर्म, List, Status, एप्लीकेशन फॉर्म pdf यहाँ उपलब्ध है। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा विकलांग नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और उत्थान के लिए विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। हम आपको उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2022 से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे की योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता, विशेषताएं, आवेदन प्रक्रिया, जरुरी दस्तावेज़, आवेदन की तिथि इत्यादि की जानकारी यहाँ दी गयी है। यदि आप भी UP Viklang Pension Yojana से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी पाना चाहते है तो इस आर्टिकल को पूरा अवश्य पढ़े।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
यूपी विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आप की आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए और न्यूनतम विकलांगता 40% होना अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को 500 रुपए हर माह पेंशन के रूप में दी जाएगी। इस योजना की शुरुआत 2016 में की गयी थी और केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही आवेदन कर सकते है। Viklang Pension Yojana Uttar Pradesh की शुरुआत करने का कारण यही है की विकलांग व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सके और उसकी आर्थिक तोर पर भी सहायता की जा सके। उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पुरुष – महिलायें दोनों आवेदन कर सकते है। आवेदक 40% से अधिक दिव्यांग होना चाहिए।
यूपी विकलांग पेंशन योजना 2022-23 का सारांश
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
उद्देश्य | विकलांग व्यक्ति को आर्थिक सहायता देना |
आवेदन की अंतिम तारीख | कोई तिथि निर्धारित नहीं |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति |
विकलांग पेंशन राशि | 500/-रूपये प्रति माह |
योजना की शुरुआत | 2016 |
विभाग | सामाजिक कल्याण विभाग |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sspy-up.gov.in/HindiPages/handicap_h.aspx |
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की पात्रता व शर्ते
1.आवेदक की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
2.आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
3.न्यूनतम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता हो।
4.एप्लिकेंट वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन/अनुदान/ सहायता पाने वाला व्यक्ति तथा राजकीय संस्थाओं/गृहों में निःशुल्क भरण पोषण पाने वाले व्यक्ति पात्र नहीं होना चाहिए।
5.आय: आवेदक या उसके परिवार की वार्षिक आय गरीबी की रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 46080/- तथा शहरी क्षेत्रों में रू0 56460/- प्रति परिवार प्रति-वर्ष निर्धारित है) की परिभाषा के अन्दर आने वाले दिव्यांगजन अनुदान के पात्र होंगे।
6.दिव्यांग व्यक्ति यदि तीन पहिया या चार पहिया या किसी भी वाहन का मालिक है तो इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता।
त्वरित लिंक – यूपी दिव्यांग पेंशन योजना
UP Viklang Pension Apply Link | Click Here |
UP Viklang Pension Status | Click Here |
Official website | https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx |
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
पात्र उम्मीदवार Viklang Pension Yojana UP के लिए आवेदन हेतु निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:
- यूपी पेंशन योजना के लिए आवेदन हेतु सबसे पहले सामाजिक कल्याण विभाग आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा| इसके बाद होम पेज पर जाए|
अब आपको “दिव्यांग पेंशन” पर क्लिक करें और अगले पेज पर “ऑनलाइन आवेदन करे” के विकल्प को चुने।
इस पेज पर आपको व्यक्तिगत विवरण जैसे की आवेदक के जिले का नाम, निवासी, नाम, पता, पिता का नाम, श्रेणी, लिंग, बैंक का विवरण, आय का विवरण, दिव्यांग का विवरण, दस्तावेज़ अपलोड करें।
अंत में Declaration को पढ़े और accept कर के कॅप्टचा कोड भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार आप UP विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना महत्वपूर्ण दस्तावेज़
1.आवेदक का आधार कार्ड
2.आयु प्रमाण पत्र (Age Proof)
3.पहचान पत्र
4.निवास प्रमाण पत्र
5.मोबाइल नंबर
6.आय प्रमाण पत्र (Income Proof Certificate)
7.विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि
8.बैंक अकाउंट पासबुक
9.पासपोर्ट साइज फोटो (Latest Passport Size Photographs)à
यूपी विकलांग पेंशन योजना लिस्ट
1.उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना लिस्ट चेक करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
2.अधिकारक वेबसाइट पर जानके के बाद “पेंशनर सूची (2021-22)” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
3.अब आप से जनपद, ब्लॉक, विकास खंड, ग्राम पंचायत पूछा जायेगा।
4.इस तरह आप UP Viklang Pension List की जाँच कर सकते है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न – यूपी विकलांग पेंशन योजना लागू करें
प्रश्न: उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन कितनी हैं?
उत्तर: इस योजना के अंदर 500/- रूपये प्रति माह पेंशन के रूप में दी जाएगी।
प्रश्न: साल 2022 में यूपी दिव्यांग योजना के तहत कितनी पेंशन मिलेगी?
उत्तर: 500/- रूपये प्रति माह।
प्रश्न: मैं उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकता हूँ?
उत्तर: योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ इन पर अपना आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं।
प्रश्न: उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के आवेदन की अंतिम तारीख कितनी हैं?
उत्तर: इसके लिए आवेदन की कोई अंतिम तारीख नहीं हैं।
प्रश्न: मैं अपनी पेंशन की स्थिति की जाँच कैसे करूँ?
उत्तर: अपनी पेंशन की स्थिति जानने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ पर लॉगिन कर पता कर सकते हैं। लिंक ऊपर उपलब्ध है।
कैसी लगी आपको ये UP उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2022 || पूरी जानकारी हिन्दी मे की यह पोस्ट हमें कमेन्ट के माध्यम से अवश्य बताये और आपको किस विषय की नोट्स चाहिए या किसी अन्य प्रकार की दिक्कत जिससे आपकी तैयारी पूर्ण न हो पा रही हो हमे बताये हम जल्द से जल्द वो आपके लिए लेकर आयेगे|
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