शिक्षामित्र Big News : Allahabad High Court मे शिक्षक बने शिक्षामित्र पहुचे, पुरानी पेंशन की मांग की, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

शिक्षामित्र Big News 2022 : इस पोस्ट में हम आपको Allahabad High Court मे शिक्षक बने शिक्षामित्र पहुचे, पुरानी पेंशन की मांग की इसकी पूरी जानकारी देंगे अगर आपको किसी भी टॉपिक नोट्स  या कोई भी सीलेबस  या कोई भी न्यूज की जानकारी या  पीडीऍफ़ चाहिये तो आप हमे Comment माध्यम से जरुर बताएं  हम आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करेंगे  उस  टॉपिक पर पोस्ट जरुर बनायेंगे  तो आप हमारी बेबसाइट को रेगुलर बिजिट करते रहिये | और  YouTube के माध्यम से पड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंग पर क्लिक कर सकते है |

शिक्षामित्र Big News : हजारों शिक्षामित्र विभिन्न भर्तियों के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बन गए। जो शिक्षामित्र अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त हुए और वर्तमान में शिक्षक हैं उन्होंने पुरानी पेंशन का दावा करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की | आगे पड़े ..

Allahabad High Court मे शिक्षक बने शिक्षामित्र पहुचे, पुरानी पेंशन की मांग की :शिक्षामित्र से शिक्षक बने अध्यापकों ने पुरानी पेंशन के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा कि बिना सरकार का पक्ष सुने आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर के ओझा ने बहस की।

2005 से पूर्व नियुक्ति वाले शिक्षामित्र से शिक्षक बनने वाले लोग पहुंचे High Court : उत्‍तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने वर्ष 2000 में शिक्षामित्र योजना शुरू की थी। योजना के तहत विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में करीब पौने दो लाख युवाओं की तैनाती की गई। इनमें से हजारों शिक्षामित्र विभिन्न भर्तियों के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बन गए। जो शिक्षामित्र अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त हुए और वर्तमान में शिक्षक हैं, उन्होंने पुरानी पेंशन का दावा करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

क्‍या है मांग : गुरुचरण, ललितमोहन सिंह सहित 8 लोगों ने याचिका दाखिल कर शिक्षामित्र अवधि को शामिल मानकर पुरानी पेंशन दिए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि जिन शिक्षामित्रों की नियुक्ति 2005 से पहले हुई है और अब वह अध्यापक बन गए हैं, उन्हें पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए।

क्‍या है तर्क : 1 April 2005 से पहले तदर्थ नियुक्त सेवाकर्मियों की सेवा पुरानी पेंशन के लिए जोड़ने का आदेश कई न्यायालयों द्वारा पारित किया जा चुका है। स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमा देवी व अन्य केस में उच्च न्यायालय ने तदर्थ व संविदा कर्मियों को एक समान नियुक्ति माना है। राय सिंह बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के केस में संविदा पर नियुक्ति तिथि को पुरानी पेंशन के लिए सही मानते हुए, पेंशन देने का आदेश पारित हुआ है। इसी आधार पर शिक्षामित्र, जिनकी नियुक्ति एक अप्रैल 2005 से पहले हुई है और वर्तमान में शिक्षक हैं, ने पुरानी पेंशन के लिए न्यायालय में याचिका दाखिल की है।

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