स्वतंत्रता का अधिकार High Court RO/ARO ( For All competitive Exam)

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स्वतंत्रता का अधिकार


स्वतंत्रता का अधिकार (Right To Freedom In Hindi) : भारत का संविधान अपने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार देता है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं. स्वतंत्रता का अधिकार (Right To Freedom) इसकें बिना अन्य अधिकारों का उपयोग संभव नहीं हैं. इस अधिकार के तहत नागरिकों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने, आवाजाही की आजादी दी गई हैं. संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिले इन अधिकारों को राष्ट्रीय एकता तथा प्रभुसत्ता पर खतरे के समय सिमित किया जा सकता हैं. यहाँ हम right to freedom in indian constitution को विस्तार से जानेगे.

स्वतंत्रता का अधिकार

article 19 of indian constitution swatantrata ka adhikar in english: भारतीय संविधान में व्यक्ति को 6 बुनियादी स्वतन्त्रताए भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शस्त्र रहित शांति पूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, भारत राज्य में अबाध भ्रमण व निवास की स्वतंत्रता एवं व्यापार व कारोबार की स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं.

स्वतंत्रता के अधिकार का हिंदी में अर्थ क्या है?

  • विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 (क): भारत के अभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्त करने, भाषण देने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों का प्रसार करने की स्वतंत्रता हैं. इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित हैं. किन्तु इस अधिकार का दुरूपयोग रोकने के लिए प्रतिबंध भी लगाए गये हैं. इस स्वतंत्रता पर भारत की प्रभुता व अखंडता के पक्ष में राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के हित में, लोक व्यवस्था , शिष्टाचार या सदाचार के हित में, न्यायालय अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उत्तेजित करना आदि के सम्बन्ध में उचित निर्बंध लगाए जा सकते हैं.
  • अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 (1) ख: इसके तहत सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण व बिना अस्त्र शस्त्र के सभा व सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया हैं. इस अधिकार को भी राज्य हित या सार्वजनिक सुरक्षा में सिमित किया जा सकता हैं.
  • संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 (1) ग: इसके अनुसार नागरिक मिलकर अपना समुदाय या संघ बना सकते हैं. किन्तु राज्य हित में इसे भी प्रतिबंधित किया जा सकता हैं.
  • सर्वत्र आने जाने व निवास करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 (1) घ: इसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से आने जाने का अधिकार दिया गया हैं.
  • निवास की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 (1) ड : इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से आने जाने का अधिकार दिया गया हैं.
  • वृत्ति या व्यापार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 (1) छः : इस अनुच्छेद द्वारा सभी नागरिकों को वृत्ति, आजीविका, व्यापार तथा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं. किन्तु जनहित में नशीली व खतरनाक चीजों के व्यापार करने तथा अन्य ऐसे कार्य करना जो राज्य हित में न हो को निषेध किया जा सकता हैं. इसके अलावा अनुच्छेद 20, 21, 22 द्वारा व्यक्तिगत मौलिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था की गई हैं.
  • अपराधों के लिए दोष सिद्धिके विषय में संरक्षण अनुच्छेद 20: इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता हैं.
    – जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो.
    – किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता.
    – किसी व्यक्ति को अपराध करने के समय निर्धारित सजा से अधिक सजा भी नहीं दी जा सकती हैं.
  • व्यक्ति व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21: इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता. 44 वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा इस अधिकार को और अधिकार को और अधिक प्रभावशाली बना दिया गया हैं. अब आपातकाल में भी जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को सिमित नहीं किया जा सकता.
  • बंदीकरण में संरक्षण- अनुच्छेद 22 के तहत बंदी व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए गये हैं.
  1. उसे बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार हैं.
  2. उसे इच्छानुसार स्वयं के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया हैं.
  3. 24 घंटे के अंदर बंदी को न्यायधीश के सम्मुख पेश किया जाना आवश्यक हैं. ये अधिकार शत्रु देश के निवासियों एवं निवारक नजरबंदी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किये गये अपराधियों पर लागू नहीं होंगे.

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