सविधान के सभी अनुच्छेद बारें में महत्वपूर्ण जानकारी-हिंदी में
इस पोस्ट में हम सविधान के सभी अनुच्छेद बारें में महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जानकारी देंगे, क्युकी इस टॉपिक से लगभग 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते है तो आप इसे जरूर पड़े अगर आपको इसकी पीडीऍफ़ चाहिये तो कमेंट के माध्यम से जरुर बताये| आप हमारी बेबसाइट को रेगुलर बिजिट करते रहिये, ताकि आपको हमारी डेली की पोस्ट मिलती रहे और आपकी तैयारी पूरी हो सके|
सविधान के सभी अनुच्छेद बारें में महत्वपूर्ण जानकारी
अनुच्छेद 1 :- संघ कानाम और राज्य क्षेत्र
▪अनुच्छेद 2 :- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
▪अनुच्छेद 3 :- राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तन
▪अनुच्छेद 4:- पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां
▪अनुच्छेद 5 :- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
▪अनुच्छेद 6 :- भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता
▪अनुच्छेद 7 :-पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता
▪अनुच्छेद 8 :- भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता
▪अनुच्छेद 9 :- विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना
▪अनुच्छेद 10 :- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
▪अनुच्छेद 11 :- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन
▪अनुच्छेद 12 :- राज्य की परिभाषा
▪अनुच्छेद 13 :- मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां
▪अनुच्छेद 14 :- विधि के समक्ष समानता
▪अनुच्छेद 15 :- धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशेध
▪अनुच्छेद 16 :- लोक नियोजन में अवसर की समानता
▪अनुच्छेद 17 :- अस्पृश्यता का अंत
▪अनुच्छेद 18 :- उपाधीयों का अंत
▪अनुच्छेद 19 :- वाक् की स्वतंत्रता
▪अनुच्छेद 20 :- अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण
▪अनुच्छेद 21 :-प्राण और दैहिक स्वतंत्रता
▪अनुच्छेद 21 क :- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार
▪अनुच्छेद 22 :- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से सरंक्षण
▪अनुच्छेद 23 :- मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम
▪अनुच्छेद 24 :- कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत
▪अनुच्छेद 25 :- धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता
▪अनुच्छेद 26 :-धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
▪अनुच्छेद 29 :- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
▪अनुच्छेद 30 :- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
▪अनुच्छेद 32 :- अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार
▪अनुच्छेद 36 :- परिभाषा
▪अनुच्छेद 40 :- ग्राम पंचायतों का संगठन
▪अनुच्छेद 48 :- कृषि और पशुपालन संगठन
▪अनुच्छेद 48क :- पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
▪अनुच्छेद 49:- राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
▪. 50 :- कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथक्करण
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